अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और संपर्क जानकारी
Q2 | : | निर्यात निरीक्षण कहाँ करवाया जा सकता है? |
A | : | "निर्यात निरीक्षण प्रस्थान के दिन या उससे पहले पूरे देश में वनस्पति संरक्षण केंद्र में करवाया जा सकता है। हम निवेदन करते हैं कि निरीक्षण के लिए वनस्पति संरक्षण केंद्र में अग्रिम रूप से अपॉइंटमेंट लें। गंतव्य देश की संगरोधन आवश्यकताओं के अनुसार कुछ परिस्थितियों में (उदाहरण के लिए, यदि आयात प्रतिबंधित है, या विशेष निर्यात निरीक्षण, जैसे खेती-स्थल पर निरीक्षण की आवश्यकता है, या आयात प्रतिबंध की अवस्था में पहले से आयात परमिट की आवश्यकता है परंतु आयात परमिट नहीं लिया गया है, आदि), हम निर्यात निरीक्षण आवेदन नहीं ले पाएंगे। गंतव्य देश की संगरोधन आवश्यकताओं के संबंध में, कृपया वनस्पति संरक्षण केंद्र में अग्रिम रूप से, या गंतव्य देश के वनस्पति संगरोध प्राधिकरण या जापान में उनके राजदूतावास से संपर्क करें। विदेश मंत्रालय HP: https://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/protocol/index.html वनस्पति संरक्षण केंद्र यात्रियों के लिए आसानी से खोजी जाने वाली जानकारी: https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/hindi_exp.html#chart |
Q5 | : | क्या निर्यात निरीक्षण के लिए शुल्क की आवश्यकता है? |
A | : | जापान में आवश्यकता नहीं है। |
Q10 | : | विदेश में अपने मित्र को पौधे के अंकुर या बीज किस प्रकार भेजे जा सकते हैं? |
A | : | गंतव्य देश और भेजे जाने वाले पौधे के प्रकार के आधार पर, कुछ वस्तुएं प्रतिबंधित हो सकती हैं या उनके लिए गंतव्य देश द्वारा अग्रिम रूप से परमिट (आयात परमिट) की आवश्यकता होती है, कुछ वस्तुओं का खेती-स्थल पर निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है। और, क्योंकि कई देश मिट्टी के आयात पर प्रतिबंध लगाते हैं, ऐसे में मिट्टी के साथ लगे अंकुर भेजना कठिन होता है। संगरोधन आवश्यकता के लिए, कृपया निकटतम वनस्पति संरक्षण केंद्र, या गंतव्य देश के वनस्पति संगरोध प्राधिकरण या जापान में उनके राजदूतावास से संपर्क करें। और, आप संगरोध आवश्यकताओं के लिए “यात्रियों के लिए आसानी से खोजी जाने वाली जानकारी” और “निर्यात और आयात की शर्तों पर विस्तृत जानकारी” भी देख सकते हैं। वनस्पति किस्म संरक्षण एवं बीज कानून द्वारा संरक्षित पंजीकृत किस्मों के विदेश निर्यात पर प्रतिबंध है। विवरण के लिए, कृपया कृषि, वन एवं मत्स्य पालन मंत्रालय की वेबसाइट देखें। http://www.hinshu2.maff.go.jp/en/en_top.html |
Q15 | : | क्या कैक्टि या ऑर्किड अंकुरों की निर्यात के लिए निरीक्षण की आवश्यकता है? |
A | : | यह प्रत्येक गंतव्य देश के अनुसार भिन्न हो सकता है, इसलिए कृपया निकटतम वनस्पति संरक्षण केंद्र, या गंतव्य देश के वनस्पति संगरोध प्राधिकरण या जापान में उनके राजदूतावास से संपर्क करें। इसके अतिरिक्त, कुछ कैक्टि या ऑर्किड वाशिंग्टन समझौते द्वारा नियंत्रित आयात प्रतिबंध में आते हैं। विवरण के लिए, कृपया आर्थिक, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट देखें। https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/CITES/about_cites.html |
Q17 | : | पौधे विदेश में निर्यात करते समय, क्या पौधा संगरोधन के अलावा और कोई अधिनियम हैं? |
A | : | उदाहरण के लिए, निम्नलिखित नियम हैं। ・नए पौधे की किस्म और पौधा प्रजनक के अधिकार संबंधित निर्यात वनस्पति किस्म संरक्षण एवं बीज कानून द्वारा संरक्षित पंजीकृत किस्मों के विदेश निर्यात पर प्रतिबंध है। →http://www.hinshu2.maff.go.jp/en/en_top.html टोक्यो इलेक्ट्रिक पॉवर कंपनी फुकुशिमा दाई-इचि न्यूक्लियर पॉवर प्लांट दुर्घटना से संबंधित कुछ देशों ने रेडियोएक्टिव तत्व से संबंधित नियम बनाए हैं →https://www.maff.go.jp/e/export/reference.html CITES (वाशिंग्टन समझौता) से संबंधित कुछ पौधों का व्यापार, वन्य जीवजंतु एवं वनस्पति की विलुप्तप्राय: प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर समझौते (वाशिंग्टन समझौता) से नियंत्रित है। →https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/CITES/about_cites.html |